जाने क्या है पात्रता:
इस योजना का लाभ सभी प्रकार (श्रेणी) के कृषकों को दिया जायगा।
किन को मिल सकता है यह लाभ:
1.यह तारबंदी उन व्यक्तियों को लिए लाभदायक है जिनके एक ही स्थान पर 1.5 हेक्टेयर या उससे अधिक हैं।
2. यह एक ही जगह पर दो सामूहिक कृषक द्वारा 1.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक हैं व दोनों कृषकों की सीमा निर्धारित पेराफेरी में हो।
3. प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा) एवं खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जायेगी
उदाहरण :- कृषक समूह की न्यूनतम 20 बीघा पक्की जमीन की तारबंदी किया जाना आवश्यक है जिसमें यदि किसी किसान की 500 मीटर लम्बाई तारबंदी आती है तो भी किसान को अधिकतम 400 मीटर के लिए 40 हजार रूपये का अनुदान देय है। यदि समूह में किसी किसान की 300 मीटर मेड आती है तो उसे 30 हजार रूपये अधिकतम अनुदान देय होगा
4. आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि क्षक को उपलब्ध करवाई जायेगी।
अनुदान:
राजस्थान फसल सूरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना / राज्य योजना/ इन.एम.ई.ओ तिलहन योजना अन्तर्गत अनुदान देय होगा।
लघु एवं सीमान्त कृषक:
लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 48000/- जो भी कम हों। (अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 8000/- जो भी कम हो। राज्य योजना / मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा।)
अन्य कृषक:
लागत का 50% फतवा अधिकतम राशि रु 40,000/- जो भी कम हो।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:
1. अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 माह से पुरानी नहीं हो।
2. कृषक को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या में बैंक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।
कहां होगा आवेदन:
आवेदन हेतु किसान स्वयं या नजदीकी ईमित्र पोर्टल पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी किया जाना अनिवार्य है।
वर्ष 2022 23 हेतु तारबंदी योजना कार्यक्रम के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 30 मार्च 2022 से राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क करें अथवा राज किसान साथी हेल्पलाइन नंबर 0141 292 7047 पर संपर्क करें।
Visit Site: www.agriculture.rajasthan.gov.in